PAK सुप्रीम-कोर्ट का इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश: आज ही इलाज के लिए ट्रांसफर करने को कहा; पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी

PAK सुप्रीम-कोर्ट का इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश:आज ही इलाज के लिए ट्रांसफर करने को कहा; पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगीइस्लामाबाद8 मिनट पहलेलेखक: रऊफ डारकॉपी लिंकपाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद है।पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को…

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PAK सुप्रीम-कोर्ट का इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश: आज ही इलाज के लिए ट्रांसफर करने को कहा; पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी
PAK सुप्रीम-कोर्ट का इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश:आज ही इलाज के लिए ट्रांसफर करने को कहा; पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी

इस्लामाबाद8 मिनट पहलेलेखक: रऊफ डार
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इमरान को आज ही अस्पताल ट्रांसफर किया जाए। उनकी सेहत की जांच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अडियाला जेल प्रशासन से इमरान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट के बजाय सिर्फ उसकी समरी पेश की गई है।

तीन जजों की बेंच इमरान के इलाज और परिवार से मुलाकात से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वहीद ने की। इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे।

रिपोर्ट में इमरान की पल्स और दिल की हालत पर चिंता जताई

जेल प्रशासन की रिपोर्ट में इमरान की पल्स और दिल की हालत को लेकर भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में एंजियोग्राफी कराने की सलाह का जिक्र था। इस पर इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने बताया कि यह जांच जेल के बाहर अस्पताल में कराई जा सकती है।

PTI के वकील ने इमरान के शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की वजह पता लगाने और उनके निजी डॉक्टरों से जांच कराने की मांग भी की।

कोर्ट बोला- इमरान की सेहत पर राजनीति न करें

सुप्रीम कोर्ट ने PTI से इमरान की मेडिकल स्थिति को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने को कहा। कोर्ट ने मुलाकात के बाद PTI नेताओं और परिवार की ओर से मीडिया में दिए जाने वाले बयानों पर भी सवाल उठाए।

जस्टिस अफगान ने कहा कि पार्टी को यह तय करना चाहिए कि इमरान की सेहत को लेकर राजनीति न हो।

कोर्ट ने इमरान की बहनों से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाया। जस्टिस वहीद ने कहा कि बहनों से मिलना कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है।

अदालत ने पिछले तीन साल में इमरान और उनकी बहनों के बीच हुई सभी मुलाकातों की जानकारी मांगी। इमरान के बेटों से उनकी बातचीत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जानकारी भी देने को कहा गया है।

जेल रिपोर्ट में आंखों की बीमारी का जिक्र

अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इमरान की दो पेज की मेडिकल रिपोर्ट जमा की थी। इसमें उनकी आंख की बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) का भी जिक्र है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान का इस बीमारी का इलाज चल रहा है और उनकी प्रभावित आंख की नजर लगभग सामान्य हो गई है। रिपोर्ट में 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 के बीच 39 मेडिकल जांचों का भी जिक्र किया गया है।

2023 से जेल में हैं इमरान

73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन पर कई मामले दर्ज हुए। इनमें सरकारी तोहफों और गैरकानूनी शादी से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

इमरान और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक कार्रवाई बताते रहे हैं और आरोपों से इनकार करते हैं।

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